पाकिस्तान में अदालत ने खारिज की मुशर्रफ की याचिका
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभियोजक की नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई मुशर्रफ की याचिका खारिज कर दी। 70 वर्षीय...
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभियोजक की नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई मुशर्रफ की याचिका खारिज कर दी।
70 वर्षीय मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर अदालत के फैसले की घोषणा करते हुए पंजीयक अब्दुल गनी ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे नामंजूर किया जाता है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 दिसंबर 2013 को सुनाए गए फैसले में अभियोजक की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना को वैध घोषित करता है।
मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने अभियोजक अकरम शेख की नियुक्ति को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश फैसल अरब की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शेख की नियुक्ति पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मुशर्रफ की विधि विशेषज्ञों की टीम ने आरोप लगाया था कि अभियोजक पूर्व राष्ट्रपति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।