'मनमोहन को सम्मन भेजे सिख समूह या मामला होगा खारिज'
अमेरिका की एक अदालत ने सिख समूह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन्हें 18 जून तक सम्मन भेजने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यदि सिख समूह...
अमेरिका की एक अदालत ने सिख समूह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन्हें 18 जून तक सम्मन भेजने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यदि सिख समूह मनमोहन सिंह को 18 जून तक सम्मन भेजने के सबूत पेश नहीं करता तो इस मामले को खारिज कर दिया जाएगा।
अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जेम्स ई.बोसबर्ग ने 18 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ''अभियोजन पक्ष को 18 जून 2014 से पहले या उस तारीख तक समन भेजने के सबूत पेश करने होंगे।''
वाशिंगटन की संघीय अदालत ने सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) की याचिका पर सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह को उनकी वाशिंगटन यात्रा के दौरान सम्मन जारी किया था। एसएफजे ने प्रधानमंत्री पर भारत में सिख समुदाय के खिलाफ मानवाधिकार से संबंधित अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।
एसजेएफ ने कहा कि वह अमेरिकी अदालत के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन भेजने के लिए 'वैकल्पिक साधनों' की तलाश करेगा। एसएफजे के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नुन ने कहा कि इसमें ईमेल, सोशल मीडिया जैसे विकल्प शामिल हैं, लेकिन एसएफजे को इस माध्यम तक ही सीमित नहीं रहना होगा।