भाभी की हत्यारोपी बहनों को उम्रकैद
परतापुर क्षेत्र में भाभी की जलाकर हत्या करने की आरोपी बहनें मधु बाला व सुधा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामकृष्ण गौतम ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माने की...
परतापुर क्षेत्र में भाभी की जलाकर हत्या करने की आरोपी बहनें मधु बाला व सुधा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामकृष्ण गौतम ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील कृपाल सिंह ने वादी प्रेमनारायण समेत कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किए।
बरेली निवासी वादी प्रेमनारायण द्वारा 19 मई 2000 को थाना परतापुर में दी तहरीर के अनुसार उसकी पुत्री जया की शादी 15 फरवरी 1999 को अछरौड़ा, परतापुर निवासी रघुबीर के साथ हुई थी। शादी में वादी ने अपनी सार्मथ्य के अनुसार काफी दान-दहेज दिया था।
जया के ससुराल वाले उसे शादी के बाद से ही परेशान करते थे। वादी को 5 मई को सूचना मिली की उसकी पुत्री को ससुराल वालों ने तेल छिड़कर आग लगा दी। जया को गंभीर अवस्था में दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में दाखिल किया गया।
पीड़िता ने अपने पिता एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 7 मई 2000 को दिए अपने बयान में कहा कि उसकी ननद मधु बाला व सुधा ने उसके साथ मारपीट कर तेल छिड़कर आग लगा दी। इलाज के दौरान पीड़िता की 12 मई को मौत हो गयी।
अदालत ने पत्रवली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहो के बयान के आधार पर आरोपी मधु बाला व सुधा को हत्या के अपराध का दोषी पाते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने न देने की स्थिति में दोनों बहनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।