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एमसीडी के दावों पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई 17 को

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर यहां की एक अदालत 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। शिकायत में उनके खिलाफ इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है जिसमें उन्होंने लोगों से...

एमसीडी के दावों पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई 17 को
एजेंसीWed, 10 Feb 2016 04:36 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर यहां की एक अदालत 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। शिकायत में उनके खिलाफ इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि नगर निगम आप सरकार के नियंत्रण में नहीं आते।
 
मामले को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई, लेकिन उनके छुट्टी पर होने के कारण इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। अदालत 17 फरवरी को शिकायत पर सुनवाई करेगी।
 
स्वराज जनता पार्टी के शिकायतकर्ता बजेश शुक्ला ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के एसएचओ को निर्देश देने की मांग की है कि केजरीवाल के खिलाफ भादंसं की धारा 406 (आपराधिक वश्विासभंजन) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।
    
शुक्ला ने दावा किया कि केजरीवाल ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अखबारों में पूरे पन्ने पर विज्ञापन प्रकाशित कर कहा कि एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में गलतफहमी है और वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कहना गलत है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं।
     
शिकायतकर्ता ने कहा कि नवम्बर 2015 में मैंने दिल्ली सरकार में आरटीआई दायर किया जिसने अपने जवाब में कहा है कि निगम उसके नियंत्रण में आते हैं। लोगों को गुमराह करने और झूठ का प्रचार करने में सार्वजनिक धन की बर्बादी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
    
शुक्ला ने कहा कि उन्होंने उत्तर पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त और उपराज्यपाल के पास शिकायत की और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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