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IIT रुड़की के छात्रों की विशेष याचिका खारिज, 70 छात्र होंगे बाहर

हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की से निष्कासित 70 छात्रों की स्पेशल अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एकलपीठ के...

IIT रुड़की के छात्रों की विशेष याचिका खारिज, 70 छात्र होंगे बाहर
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Jul 2015 10:53 PM
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हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की से निष्कासित 70 छात्रों की स्पेशल अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एकलपीठ के फैसले को  बरकरार रखा है।

मामले के अनुसार आईआईटी रुड़की के छात्र विवेक मीणा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि आईआईटी रुड़की प्रशासन ने 15 जून 2015 को एक आदेश के जरिये 72 विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया था। निर्धारित अर्नकेडिट व सीजीपीए अंक प्राप्त नहीं करने को इसका आधार बनाया गया।

कहा गया था कि विवि के अधिनियिम में पैरा 33 के तहत निर्धारित अर्नकेडिट और सीजीपीए अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने निर्धारित अर्नकेडिट प्राप्त किए हैं लिहाजा उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस पर आईआईटी रुड़की के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि निर्धारित सीजीपीए और अर्नकेडिट दोनों प्राप्त करने आवश्यक है। एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए दो विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य की याचिकाओं को निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के उक्त आदेश के खिलाफ निष्कासित छात्रों ने हाईकोर्ट ने विशेष याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते संयुक्त खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है।

दो छात्रों के मामले की अपील स्वीकार
आईआईटी रुड़की ने दो छात्रों के प्रवेश देने के एकलपीठ के आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संयुक्त खंडपीठ ने इस मामले में भी सुनवाई की। संस्थान अधिवक्ता ने बताया कि दोनों छात्रों के सीजीपीए व अर्नकेडिट निर्धारित मानकों के अंर्तगत नहीं  आ रहे हैं। इस पर सुनवाई करते हुए संयुक्त खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। 

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