मारुति के खिलाफ हरियाणा की मांग खारिज
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। पर्यावरण हितों की अनदेखी के आरोप में कार निर्माता कंपनी मारूति के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर...
नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। पर्यावरण हितों की अनदेखी के आरोप में कार निर्माता कंपनी मारूति के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की अपील को बेबुनियाद बताया। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि यह मसला सिर्फ कुछ अधिकारियों के अहम से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि हम आशा करते हैं कि दोबारा इस मसले पर जोर नहीं दिया जाएगा।
हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण ने मारुति के रोहतक यूनिट के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं होने के आरोप में कार्रवाई शुरू की थी। इसके खिलाफ मारुति की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को कार्रवाई से रोक दिया था।