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चौपहिया मोटर रिक्शा के परिचालन पर रोक से इनकार

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी सहित देशभर में पहली अक्तूबर से शुरू हो रहे चौपहिया मोटर रिक्शा (क्वार्डिसाइकिल) के परिचालन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र...

चौपहिया मोटर रिक्शा के परिचालन पर रोक से इनकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 20 Sep 2014 12:22 AM
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नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी सहित देशभर में पहली अक्तूबर से शुरू हो रहे चौपहिया मोटर रिक्शा (क्वार्डिसाइकिल) के परिचालन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में पहली अक्तूबर से परिचालन शुरू हो रहे चौपहिया मोटर रिक्शा को यात्रियों सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।

पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल इसके परिचालन पर रोक नहीं लगा रहे है। पीठ ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर चौपहिया मोटर रिक्शा के परिचालन को लेकर विस्तृत ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील कीर्ति मिश्रा व अरविंद शर्मा ने दाखिल की है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने पीठ को बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

उन्होंने कहा कि चौपहिया मोटर रिक्शा के परिचालन को लेकर उक्त समिति के समक्ष भी अर्जी दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि समिति अक्तूबर में इस मामले पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

याचिका में कहा गया है कि दुनियाभर में चौपहिया मोटर रिक्शा को कई मानदंडों पर असुरक्षित बताया गया। याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से चौपहिया मोटर रिक्शा के परिचालन को अनुमति दी जा रही है।

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