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अगले आदेश तक दाखिला करना गैर-कानूनी : शिक्षा निदेशालय

नई दिल्ली। नर्सरी दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के लिए मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर रोक कायम...

अगले आदेश तक दाखिला करना गैर-कानूनी : शिक्षा निदेशालय
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 16 Apr 2014 12:03 AM
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नई दिल्ली। नर्सरी दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के लिए मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर रोक कायम रखने की बात कही है।

खास बात यह है कि मंगलवार को कुछ निजी स्कूलों द्वारा विभिन्न वर्गो में दाखिला देने की बात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय ने यह आदेश जारी किया। एड़ाशिन नर्सरी डॉट कॉम के संस्थापक सुमित वोहरा ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय को दी अपनी शिकायत में कहा था कि दिल्ली के करीब एक दर्जन स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले ही दाखिला प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहे हैं।

वोहरा की शिकायत पर निदेशालय ने निजी स्कूलों से अति पिछड़ा वर्ग और वंचित समूह के अलावा सभी वर्ग के लिए कोर्ट के आदेश आने तक दाखिला बंद रखें।

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