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डीडीए की आवासीय योजना पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। हाईकोर्ट ने मंगलवार को डीडीए की आवासीय योजना-2014 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट पहले यह तय करेगा कि डीडीए द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए...

डीडीए की आवासीय योजना पर रोक लगाने से इनकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 03 Sep 2014 01:30 AM
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नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। हाईकोर्ट ने मंगलवार को डीडीए की आवासीय योजना-2014 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट पहले यह तय करेगा कि डीडीए द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका विचार योग्य है या नहीं। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में आरक्षित फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में किए जाने के डीडीए के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है।

जस्टिस वी.के. शाली ने याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा है कि कैसे यह याचिका विचार योग्य है। मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। केशव कैंप जेजे कलस्टर डेवल्पर वेलफेयर एसोसिएशन व तीन अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में हाईकोर्ट से डीडीए द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में रखने के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में दिल्ली सरकार, डीडीए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार विकास बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा है कि वर्ष 2012 में डीडीए ने द्वारका में बनने वाले 2400 फ्लैटों को कम आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किए थे। इसके बाद 2 अगस्त को केशव कैंप जेजे कलस्टर शंकर गार्डन, इंदिरा कैंप नंबर 2, 4, 5, 6 व 7 का सर्वे करवाया गया व 2382 झुग्गियों की पहचान की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 19 अगस्त 2013 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री व डीडीए ने घोषणा करते हुए कहा था कि विकासपुरी, इंदिरा कैंप, केशवपुरम, न्यू कृष्णा पार्क इत्यादि झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता के अनुसार डीडीए ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित इन फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि डीडीए व सरकार का निर्णय न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि मनमाना भी है।

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