दो मासूमों के हत्यारे को फांसी की सजा
दो मासूम भतीजों का अपहरण करने के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे सात भूदेव गौतम ने मंगलवार को फैसला सुनाने के दौरान हत्यारे पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा-ए-मौत...
दो मासूम भतीजों का अपहरण करने के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे सात भूदेव गौतम ने मंगलवार को फैसला सुनाने के दौरान हत्यारे पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा-ए-मौत सुनाने के बाद एडीजे सात ने कलम तोड़ दी।
दातागंज कोतवाली इलाके के गांव कनकपुर में रहने वाले विद्याराम ने बीती 11 जनवरी 2013 को कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी कि नौ जनवरी को 11 बजे से उनका बेटा वीकेश (6) व भाई ब्रजेश का बेटा जितेंद्र (7) लापता हैं। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने उनसे मिलने की बात कही। मुलाकात न करने पर बच्चाों को जान से मारने की धमकी दी गई। पूरा मामला पुलिस को बताने के बाद मोबाइल नंबर के आधार पर बच्चाों के चाचा महिपाल का नाम प्रकाश में आया। आरोपी की निशानदेही पर घर की पशुशाला में दोनों की लाशें जमीन में दबी बरामद की गईं। आरोपी महिपाल के खिलाफ एडीजे सात की अदालत में मुकदमा चलाया गया। यहां दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रवली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी महिपाल को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी जगत सिंह यादव ने की।