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चारा घोटाला में फैसला आज

रांची। संवाददाता। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला में सीबीआइ की अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके गौतम चारा घोटाला के 33 आरोपियों पर फैसला सुनाएंगे।...

चारा घोटाला में फैसला आज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 23 Aug 2014 01:07 AM
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रांची। संवाददाता। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला में सीबीआइ की अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके गौतम चारा घोटाला के 33 आरोपियों पर फैसला सुनाएंगे। चारा घोटाला के आरसी (54ए/96) में सात करोड़ छह लाख 35 हजार रुपए की अवैध निकासी की गई थी।

यह मामला 1985-90 के बीच का है। कुल 50 आरोपियों में 16 की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी सरकारी गवाही बन गया। एडीएम ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में तत्कालीन एडीएम सुरेंद्र मोहन सिन्हा ने 17 जनवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस केस के आइओ (अनुसंधान पदाधिकारी) सीनियर एसपी विजय कुमार हैं। पैरवी अफसर एडिशनल एसपी एके झा हैं। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर ने सीबीआइ की ओर से अदालत में पक्ष रखा।

ये हैं 33 आरोपी डॉ के एम प्रसाद, जयकृष्ण प्रसाद, कृष्णमोहन प्रसाद सिन्हा, डॉ गौरीशंकर प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, ऐनुल हक, सूरज प्रसाद साहू, दीनानाथ सहाय, मो सैयद, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, रामनंदन सिंह, सत्येंद्र कुमार मेहरा, डॉ अजीत कुमार वर्मा, सुरेश दुबे, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा, एमएस बेदी, संजय सिन्हा, विजय कुमार मल्लिक, समीर वालिया, ओपी मिश्रा, नयन रंजन, ओमप्रकाश पांडेय, श्यामनंदन सिंह, रामाशंकर सिंह, सुशील कुमार खेतान, प्रदीप नाथ महतो, रमेश प्रसाद, मदन मोहन पाठक, जगमोहन लाल कक्कड़, गजेंद्र कुमार कक्कड़, अनिल कुमार सिन्हा।

कुछ दिनों पहले एक अभियुक्त कन्हैया लाल प्रसाद की मौत हो गई।

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