धोखाधड़ी में महिला प्रधान समेत चार पर मुकदमा
हरिद्वार। हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में एक ग्रामीण का फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने महिला प्रधान समेत चार लोगों पर थानाध्यक्ष...
हरिद्वार। हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में एक ग्रामीण का फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने महिला प्रधान समेत चार लोगों पर थानाध्यक्ष बहादराबाद को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है। गांव के युवक द्वारा मांगी गई सूचना अधिकार के अन्तर्गत फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था।
ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेल्लीवाला निवासी सोमदत्त ने कोर्ट में दी गई शिकायत में गांव की महिला प्रधान, उसके पति, विकास अधिकारी और प्रबंधक सहकारी मिनी बैंक औरंगाबाद के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट व जान से मारने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सभी ने आपस में मिलकर उसके नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में एक फर्जी बैंक खाता खोलकर 44 हजार रुपये की हेराफेरी की है। फर्जीवाड़े का खुलासा गांव के युवक द्वारा मांगी गई सूचना अधिकार अधिनियम में हुआ था।
सोमदत्त का आरोप है कि जब उसने इन लोगों से पूछताछ करनी चाही, तो इन्होंने उसे गाली-गलौच करते हुए मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। थाना बहादराबाद पुलिस ने भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे वहां से मायूस लौटना पड़ा था।
एसएसपी के यहां भी शिकायत देने पर कोई कार्रवाई की दशा में शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई करते हुए जेएम एवं प्रथम एसीजेजेडी शमा नरगिस ने महिला प्रधान समेत चार लोगों पर संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है।