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आईआईटी रुड़की के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज

हरिद्वार। हमारे संवाददाता। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने आईआईटी रुड़की के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। आईआईटी से लिया गया लाल मिर्च का सैंपल...

आईआईटी रुड़की के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 21 Aug 2014 01:21 AM
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हरिद्वार। हमारे संवाददाता। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने आईआईटी रुड़की के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। आईआईटी से लिया गया लाल मिर्च का सैंपल जांच में खरा नहीं उतरा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दलीप जैन ने बताया कि आठ और नौ सितंबर, 2013 को आईआईटी रुड़की में कुछ बच्चे खाना खाने से बीमार हो गए थे।

इसके बाद टीम ने 11 सितंबर को निरीक्षण करते हुए राजेंद्र भवन मैस से लाल मिर्च का पाउडर और कांटिनेंटल सॉस का सैंपल भरा था। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया। बताया कि निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस नहीं मिला और मैस में गंदगी भी पाई गई थी।

सॉस का सैंपल जांच में पास हुआ जबकि मिर्च का सैंपल सब स्टैंडर्ड श्रेणी का पाया गया। इसकी जांच फिर पूना स्थित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा जांच लैब में कराई गई, वहां भी मिर्च की गुणवत्ता में खामियां पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खामियों के संबंध में 13 सितंबर, 2013 को डॉयरेक्टर आईआईटी को नोटिस भी भेजा था। बताया कि आईआईटी की ओर से मिला जवाब संतोषजनक नहीं था। जवाब में कहा गया था कि आईआईटी में तीन कमेटियां कॉर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल परचेज कमेटी, मैस वर्किंग कमेटी मैस में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की देखरेख करती है।

साथ ही बच्चों के बीमार होने की घटना के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई थी। बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से राजेंद्र भवन मैस संचालक और स्टोरकीपर प्रताप मिश्रा, कॉर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, चीफ ऑफिसर सेंट्रल परचेज कमेटी, मैस वर्किंग कमेटी चैयरमैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत एडीएम कोर्ट वित्त राजस्व के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 000 आईआईटी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इसके अलावा भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर रहा है। एमएन जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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