पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह की अदालत ने लकड़पुर शिवदुर्गा विहार में अवैध संबंध रखने के शक में पत्नी की हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10...
फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह की अदालत ने लकड़पुर शिवदुर्गा विहार में अवैध संबंध रखने के शक में पत्नी की हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मालूम हो कि 25 जुलाई सन् 2013 बिहार के वैशाली के देसरी गांव निवासी अशेशवर कुमार ने सूरजकुंड थाना पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बड़ी बहन करीब 32 वर्षीय निर्मला देवी की शादी करीब14 साल पहले समस्तीपुर निवासी रमेश साहनी के साथ हुई थी।
किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का आरोप में उसका जीजा उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। 22-23 जुलाई की रात आरोपी ने उसकी बहन की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने उससे फोन पर कहा था कि सिरदर्द होने से निर्मला की मौत हुई है। शिवदुर्गा विहार आने पर पता चला कि उसकी हत्या की गई है। 24 जुलाई की रात को सूरजकुंड थाना पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मामले में नामजद उक्त आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।