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सड़क हादसे के पीडित के परिजनों को मुआवजा

मोटर दुर्घटना दावा निबटारा न्यायाधिकरण ने लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल से हुए सड़क हादसे में मौत के शिकार 40 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों को 46 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया...

सड़क हादसे के पीडित के परिजनों को मुआवजा
एजेंसीThu, 24 Jul 2014 07:16 PM
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मोटर दुर्घटना दावा निबटारा न्यायाधिकरण ने लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल से हुए सड़क हादसे में मौत के शिकार 40 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों को 46 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जून 2011 में सड़क हादसे में मारे गये हेमंत वर्मा की पत्नी, नाबालिग बच्चों और मां को 46 लाख, 43 हजार बीस रुपये देने का निर्देश दिया। हादसे में शामिल मोटरसाइकिल का इसी कंपनी से बीमा था।

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी रवींद्र बेदी ने कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं की दुर्घटना में शामिल वाहन चालक से किसी प्रकार की रंजिश थी ताकि वह उसे इस मामले में झूठा फंसा दें। इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है और दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक के लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुयी। 

पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर के रहने वाले वर्मा के परिवार ने कहा था कि यह घटना 19 जून 2011 की सुबह की है जब पीडित अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वर्मा मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि उसके चाचा पीछे की सीट पर बैठे थे। कड़कड़डूमा अदालत के पास तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुये दिनेश कुमार ने पीछे से वर्मा की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी।

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