फोटो गैलरी

Hindi Newsकेजरी-एलजी की जंग कोर्ट में

केजरी-एलजी की जंग कोर्ट में

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच चल रही खींचतान पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र ने एलजी की शक्तियों पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना...

केजरी-एलजी की जंग कोर्ट में
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 29 May 2015 08:44 AM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच चल रही खींचतान पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र ने एलजी की शक्तियों पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वहीं 'आप' की सरकार ने नौकरशाहों की नियुक्ति में एलजी को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

केंद्र सरकार के तर्क: केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार अधिसूचना की गलत व्याख्या कर रोज दिक्कतें पैदा कर रही है। इससे प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही हैं। अत: मामले की त्वरित सुनवाई की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: जस्टिस एके सीकरी और यूयू ललित की पीठ ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला नहीं दिया,उसने सिर्फ अधिूसचना को संदिग्ध बताया है। ऐसे में समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर एएसजी ने कहा कि ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच समीकरण में संतुलन के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 एए की स्पष्ट व्याख्या जरूरी है।

दिल्ली सरकार की अर्जी: हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के अधिवक्ता रमण दुग्गल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी की है। इसे रद्द किया जाए। सरकार ने शंकुतला गैमलिन की नियुक्ति भी रद्द करने की मांग की है।

 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें