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टाइटलर के खिलाफ फिर नहीं मिले सबूत

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने एक बार फिर राहत दी है। सीबीआई ने तीसरी बार टाइटलर के खिलाफ सबूत न होने का हवाला देते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट...

टाइटलर के खिलाफ फिर नहीं मिले सबूत
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 26 Mar 2015 10:09 AM
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1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने एक बार फिर राहत दी है। सीबीआई ने तीसरी बार टाइटलर के खिलाफ सबूत न होने का हवाला देते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इससे पहले भी जांच एजेंसी उन्हें दो बार क्लीनचिट दे चुकी है। अदालत ने इस रिपोर्ट पर अब पीडित पक्ष को नोटिस जारी किया है।

कड़कड़डूमा स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सौरभ प्रताप सिंह ने इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर के लिए 27 मार्च के लिए नोटिस जारी किया है। कौर के पति बादल सिंह वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में मारे गए थे। सीबीआई ने कहा कि सत्र अदालत के निर्देश पर उन्होंने मामले में और जांच की तथा इसे बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की है।

जगदीश टाइटलर पर लगे हैं आरोप
एक नवंबर, 84 को टाइटलर एम्बेसडर कार से गुरुद्वारा पुलबंगश पहुंचे थे। वहां उन्होंने गुरुद्वारे के पास सिखों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। जिस समय गुरुद्वारे पर हमला किया गया टाइटलर भीड़ में शामिल थे। गवाह जसबीर और सुरेंद्र सिंह ने नानावटी कमीशन के समक्ष हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता को भड़काऊ भाषण देते सुना और देखा था।

इन तारीखें पर दायर की गई थी क्लोजर रिपोर्ट
28 अक्तूबर, 2007
को सीबीआई ने सिख दंगा मामले में जांच कर टाइटलर को क्लीनचिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मगर अदालत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुन: जांच के आदेश दिए थे।

2 अप्रैल, 2009 को सीबीआई ने दोबारा अदालत में मामला बंद करने की सिफारिश की, जिसे अप्रैल 2013 में अदालत ने नामंजूर कर दिया और तीसरी बार जांच के आदेश दिए थे।

24 मार्च, 2015 को सीबीआई ने तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। अब इस मामले में पीडिता लखविन्द्र कौर को जवाब देने को कहा गया है।

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