सूरज पंचोली के परिवार को खाली करना पड़ सकता है बंगला
आदित्य पंचोली के जूहू स्थित बंगले की मालकिन ने उनपर घर का किराया ना देने के लिए केस किया था, वह मालकिन केस जीत गईं हैं। बंबई हाईकोर्ट ने आदित्य पंचोली के बंगले पर अधिकार रखने की अपील को ठुकरा दिया...
आदित्य पंचोली के जूहू स्थित बंगले की मालकिन ने उनपर घर का किराया ना देने के लिए केस किया था, वह मालकिन केस जीत गईं हैं। बंबई हाईकोर्ट ने आदित्य पंचोली के बंगले पर अधिकार रखने की अपील को ठुकरा दिया है।
जूहू स्थित इसकोन मंदिर के नजदीक यह जगह 1960 में 150 रुपए प्रति माह किराए पर दी गई थी। कोर्ट ने आदित्य को 5 नवंबर तक का वक्त दिया था, अगर वह कोर्ट के दिए ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा।
बंगले की मालकिन ने पंचोली पर जुलाई 1978 में 8 महीने का किराया ना देने के लिए भी नोटिस भेजा था। दूसरी तरफ आदित्य का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई नाटिस नहीं मिला। मकान मालकिन का कहना है कि उन्होंने आदित्य के पिता राजन पंचोली को नोटिस भेजा था।
आदित्य का कहना है कि उनके और मकान मालकिन के बीच 1978 में मुंह जबानी एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मकान मालकिन ऐसे किसी भी एग्रीमेंट की बात को नकार रही हैं।