सुपरटेक 53 फ्लैट मालिकों को 30 अगस्त तक मूलधन लौटाए
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को निर्देश दिया है कि नोएडा में उसके 40 मंजिला दो टावर (एपेक्स और सियाने) में फ्लैट खरीदने वाले 53 ग्राहकों को 30 अगस्त तक पैसे लौटा दिए जाएं। ये वही ग्राहक हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को निर्देश दिया है कि नोएडा में उसके 40 मंजिला दो टावर (एपेक्स और सियाने) में फ्लैट खरीदने वाले 53 ग्राहकों को 30 अगस्त तक पैसे लौटा दिए जाएं। ये वही ग्राहक हैं जिन्होंने बिल्डर से पैसे लौटाने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया।
इन टावरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिराने का निर्देश दिया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पीठ ने कहा कि फ्लैट मालिकों को मुकदमे के कारण अनिश्चितकाल तक अधर में नहीं रख सकते। टावर कानून के मुताबिक बने हैं या नहीं, इससे उन्हें क्या मतलब हो सकता है, यह आप देंखे।
14 फीसदी ब्याज भी दे : पीठ ने सुपरटेक को निर्देश दिया कि 30 अगस्त तक फ्लैट मालिकों को मूलधन लौटा दे। साथ ही अक्तूबर के अंत तक उन्हें इस धन पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन उन्हीं 53 लोगों को वापस होगा जिन्होंने 30 अप्रैल या उससे पूर्व बिल्डर की पेशकश पर पैसे वापस लेने के लिए हामी भरी थी।