पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को जेल, जमानत
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को शोध पत्र चोरी कर अपने नाम से प्रकाशित करवाने के आरोप में अदालत ने सोमवार को हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद शाम 7:30 बजे उन्हें जमानत...
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को शोध पत्र चोरी कर अपने नाम से प्रकाशित करवाने के आरोप में अदालत ने सोमवार को हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद शाम 7:30 बजे उन्हें जमानत मिल गई।
पूर्व कुलपति पेंटल पर वर्ष 2000-02 के दौरान विश्वविद्यालय के ही प्रो. पी. पार्थसारथी के शोध पत्र अपने नाम से प्रकाशित करवाने का आरोप है। तीस हजारी अदालत स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गौतम की अदालत में प्रो. पेंटल पेश हुए थे।
अदालत के जेल भेजने के आदेश के बाद पेंटल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने हाईकोर्ट में पेश होकर इस मसले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। यहां जस्टिस एस. मुरलीधर ने पेंटल को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया।
इस बीच, निचली अदालत ने मामले में फिर सुनवाई करते हुए पेंटल को 40 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में अदालत ने शोध के छात्र केवीएसके प्रसाद के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी।