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हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और छह मंत्रियों को दी राहत

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में गैमन इंडिया को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवंटित जमीन को हजारों करोड़ का जमीन घोटाला बताने वाली जनहित याचिका में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व आधा...

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और छह मंत्रियों को दी राहत
एजेंसीFri, 29 Aug 2014 02:30 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में गैमन इंडिया को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवंटित जमीन को हजारों करोड़ का जमीन घोटाला बताने वाली जनहित याचिका में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व आधा दर्जन मंत्रियों के नाम हटाने की अर्जी मंजूर कर ली है।

मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस आलोक अराधे की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जमीन के आवंटन के संबंध में कैबिनेट के फैसले पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कोई निजी हित रहा होगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 सितंबर को होगी।

यह याचिका राजधानी के जन अधिकार मंच के देवेंद्र प्रकाश मिश्रा की ओर से सितंबर 2012 में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सीबीडी के नाम पर 15 एकड़ जमीन विकसित करने का टेंडर कैबिनेट ने 8 फरवरी 2008 को मुंबई की कंपनी के पक्ष में पास किया था। इसके बाद गैमन इंडिया कंपनी ने दीपमाला इन्फ्रास्टक्चर प्रा़लि़ नामक कंपनी बनाई और फिर तमाम लेनदेन यहीं कंपनी करने लगी।

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