फोटो गैलरी

Hindi Newsसाइकिल में लगानी होगी हेडलाइट, हेलमेट होगा अनिवार्य

साइकिल में लगानी होगी हेडलाइट, हेलमेट होगा अनिवार्य

केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए मोटर वाहन विधयेक में यातायात नियम का उल्लघंन करने पर साइकिल सवार पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून में साइकिल को छूट मिली है। लेकिन नए कानून में...

साइकिल में लगानी होगी हेडलाइट, हेलमेट होगा अनिवार्य
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 21 Sep 2014 11:43 AM
ऐप पर पढ़ें

केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए मोटर वाहन विधयेक में यातायात नियम का उल्लघंन करने पर साइकिल सवार पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून में साइकिल को छूट मिली है। लेकिन नए कानून में नियमों की अनदेखी करने पर उस पर 1500 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में साइकिल को गैर मोटरयुक्त वाहन माना गया है, इसलिए साइकिल सवार पर यातायात नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन प्रस्तावित व्हीकल रेगुलेशन एंड रोड सेफ्टी ऑफ इंडिया विधेयक 2014 की सूची संख्या 3 में साइकिल को शामिल गया है।

इसके तहत यातायात नियम का उल्लघंन करने पर साइकिल सवार पर अधिकतम 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने विधयेक पर लोगों की राय मांगी है और इसे आगामी शीतलाकानी संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक संसद में परित होने के बाद साइकिल संबंधी नए नियम बनाए जाएंगे।

इसके बाद साइकिल सवार के लिए मापदंड तय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विदेशों की तर्ज पर भारत में साइकिल सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। इसमें गलत दिशा में साइकिल चलाना, लाल बत्ती पार करना, साइकिल के कारण यातायात बाधित होना आदि शामिल है।

इसके अलावा साइकिल के आगे-पीछे रिफेलेक्टर लगाने होंगे। साइकिल के आगे छोटी हेडलाइट लगानी होगी। जोकि साइकिल चलने पर स्वत: जलेगी। इसके अलावा साइकिल में रोशनी में चमकने वाली पट्टियां लगानी होंगी। इसमें साइकिल सवार को खास प्रकार की जैक पहननी होगी। इसका उल्लघंन होने पर साइकिल सवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। विदित हो कि भारत में प्रति वर्ष साढ़े छह हजार से अधिक साइकिल सवारों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है।

रुकेगी सड़क दुर्घटनाएं
इंस्टीटय़ूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स (आईआरटीई) के रोहित बालूजा ने कहा कि देश में रोड ट्रैफिक एक्ट नहीं होने के कारण गैर मोटरयुक्त वाहन यानी साइकिल यातायात कानून के दायरे से बाहर थी। नए विधयेक में साइकिल शामिल करना सही कदम है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने यातायात नियम का उल्लघंन करने पर 1500 रुपये का जुर्माना अधिक बताया है। इसके साथ ही साइकिल सवारों को यातायात कानून के प्रति जागरुक बनाना चाहिए। दिल्ली में कानून है कि साइकिल के आगे छोटी हेडलाइट होनी अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। नए कानून के लागू होने पर साइकिल सवार यातायात नियमों की अनदेखी नहीं करेंगे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें