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SC ने खारिज की पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की वह याचिका आज खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया...

SC ने खारिज की पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका
एजेंसीTue, 13 Oct 2015 03:34 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की वह याचिका आज खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया था।

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एवं एस गुरुमूर्ति को पक्षकार बनाने का अनुरोध भी ठुकरा दिया। संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में वर्तमान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया था तथा इसकी जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत के आज के फैसले के साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दोनों मामलों में सुनवाई पर लगी रोक हट गई।

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