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आंतकी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने संदिग्ध लश्कर आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमलों के लिए कोष जुटाने के लिए कथित तौर पर विभिन्न स्थानों से व्यापारियों के अपहरण की साजिश रचने...

आंतकी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
एजेंसीSun, 29 Mar 2015 01:35 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने संदिग्ध लश्कर आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमलों के लिए कोष जुटाने के लिए कथित तौर पर विभिन्न स्थानों से व्यापारियों के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने दिसंबर 2013 में हरियाणा के मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार मोहम्मद शाहिद को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किये गए लोगों के खिलाफ अभी आरोप निर्धारित किया जाना है।

न्यायाधीश ने कहा,  इस मामले में आरोप अभी तय होना बाकी है। इस स्थिति में आरोपी शाहिद के खिलाफ आरोपों को देखते हुए मैं अभी उसे जमानत देने का इच्छुक नहीं हूं। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पिछले वर्ष मई में शाहिद और मोहम्मद राशिद का नाम गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के तहत कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने के मामले में लिया था।

जमानत की अर्जी पेश करते हुए शाहिद के वकील ने कहा कि आरोपपत्र में ऐसा कुछ भी पहीं है जो यह दर्शाता हो कि शाहिद ने किसी सह आरोपी से मुलाकात की हो। पुलिस ने हालांकि इसका विरोध किया और कहा कि शाहिद की भूमिका राशिद के लिए सुविधा मुहैया करना था।

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