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केंद्रीयमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सजा पर रोक

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सेशन कोर्ट से बुधवार को राहत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने नकवी की अपील मंजूर करते हुए निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी...

केंद्रीयमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सजा पर रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 29 Jan 2015 01:13 AM
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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सेशन कोर्ट से बुधवार को राहत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने नकवी की अपील मंजूर करते हुए निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी है,जिसमें नकवी को आचार संहिता के उल्लघंन का दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई गई थी। सत्र न्यायालय से स्टे मिलते ही  बुधवार को नकवी ने अपनी जमानत करा ली। इस मामले की सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी।

वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी थे। प्रचार वाहन सीज कर देने के मामले में 24 अप्रैल को नकवी सहित कई भाजपाइयों ने पटवाई थाने के सामने हंगामा किया था। इस मामले में 23 भाजपाइयों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

14 जनवरी को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार ने मुख्तार अब्बास नकवी समेत 19 भाजपाइयों को एक-एक साल की सजा और चार-चार हजार का जुर्माना लगाया। इसी कोर्ट में उसी समय सभी को जमानत भी दे दी थी।

केंद्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया था। बुधवार को उनके अधिवक्ता ने जिला जज पीके गोयल की कोर्ट में अपील की। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने नकवी को राहत देते हुए उनकी अपील मंजूर कर ली। साथ ही निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अपील मंजूर होने के बाद उनकी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कुछ देर बाद मुख्तार अब्बास नकवी कोर्ट पहुंच गए। बाद में पंद्रह-पंद्रह हजार के दो जमानती और इतनी राशि के निजी मुचलके के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

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