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2जी: राजा, कनिमोई की जमानत पर 6 अगस्त को फैसला

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी कर ली और 6 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी।     इन...

2जी: राजा, कनिमोई की जमानत पर 6 अगस्त को फैसला
एजेंसीTue, 22 Jul 2014 08:39 PM
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी कर ली और 6 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी।
   
इन लोगों के खिलाफ 2 जी घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दायर किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने प्रवर्तन निदेशालय और आरोपियों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
   
प्रवर्तन निदेशालय ने 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें 10 व्यक्ति और नौ फर्म शामिल हैं। निदेशालय ने कहा था कि 200 करोड़ रुपये का लेन-देन सही नहीं था और यह डीबी समूह की कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस देने के लिए रिश्वत के तौर पर दिया गया था।
   
राजा और कनिमोई के अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय ने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी, द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल और पी अमतम को मामले में आरोपी बनाया है।
   
प्रवर्तन निदेशालय ने स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कुसेगांव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड :इसे पूर्व में कुसेगांव फूट्रस एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था:, सिनेयुग मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड :पूर्व में सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड:, कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड, डाइनेमिक्स रिएल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कॉनवुड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स :प्राइवेट: लिमिटेड और निहार कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को मामले में आरोपी बनाया है।

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