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सुपरटेक को फ्लैट मालिकों को पैसा लौटाने का निर्देश

रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी सुपरटेक को बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि नोएडा में उसके 40 मंजिला दो टावरों एपेक्स और सेयान में फ्लैट खरीदने वाले उन व्यक्तियों को एक महीने के...

सुपरटेक को फ्लैट मालिकों को पैसा लौटाने का निर्देश
एजेंसीWed, 30 Jul 2014 05:36 PM
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रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी सुपरटेक को बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि नोएडा में उसके 40 मंजिला दो टावरों एपेक्स और सेयान में फ्लैट खरीदने वाले उन व्यक्तियों को एक महीने के भीतर धन लौटाया जाये जिन्होंने इसकी मांग की है। इन टावरों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिराने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि फ्लैट मालिकों को मुकदमे के कारण अनिश्चितकाल के लिये अधर में रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कंपनी को निर्देश दिया कि आवंटियों को अक्टूबर के अंत तक 14 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धन का भुगतान किया जाये।

न्यायालय ने सुपरटेक की इस दलील को ठुकरा दिया कि वह धन लौटाने की स्थिति में नही है, क्योंकि ब्याज की राशि मूलधन से ज्यादा हो चुकी है। ये फ्लैट राजधानी के बाहरी छोर पर स्थित हैं और इनकी कीमत 65 से 90 लाख रुपए है।

न्यायाधीशों ने कहा कि वे अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। वे अपना पैसा वापस पाने के हकदार हैं। ये उनकी मेहनत की कमाई है। वे मुकदमे के कारण अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकते। न्यायालय ने कंपनी को निर्देश दिया कि अगस्त के अंत तक फ्लैट मालिकों को मूलधन लौटाया जाये।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद करीब 600 फ्लैट मालिकों में से 53 ने अपना पैसा वापस मांगा है। एपेक्स और सेयाने टावर में कुल 857 फ्लैट हैं जिनमें से 600 फ्लैटों की बिक्री हो चुकी है।

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