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उच्चतम न्यायालय जाएंगे सुपरटेक के प्रभावित खरीदार

सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावरों में अपार्टमेंट के खरीदार इमारत गिराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे। खरीदारों ने कहा है कि वह अपना पैसा वापस नहीं चाहते...

उच्चतम न्यायालय जाएंगे सुपरटेक के प्रभावित खरीदार
एजेंसीWed, 16 Apr 2014 10:55 PM
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सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावरों में अपार्टमेंट के खरीदार इमारत गिराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे। खरीदारों ने कहा है कि वह अपना पैसा वापस नहीं चाहते हैं, बल्कि फ्लैट चाहते हैं।

सुपरटेक के एपेक्स व सेयेन टावरों में फ्लैट के खरीदारों की ओर से एम आर छिकारा ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले का हिस्सा नहीं हैं, हमने न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया है।

उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्च न्यायालय ने डेवलपर से परियोजना से निकलने के लिए हमें 14 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने को कहा है। यह एपेक्स या सेयेन में अपार्टमेंट खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें अपार्टमेंट दिया जाए।

उच्च न्यायालय ने गत 11 अप्रैल को नोएडा में इन दो टावरों को गिराने तथा खरीदारों को उनका पैसा लौटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया था जिसमें कहा गया गया था कि इन भवनों का निर्माण नियमों का उल्लंघन कर किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने कल इन दो टावरों को सील कर दिया। इनमें 857 अपार्टमेंट हैं जिनमें से 600 बिक चुके हैं।

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