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चंदा कोचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

शहर की एक स्थानीय अदालत ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शापिंग में धोखाधड़ी के आरोपों के सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोचर और कार्ड आपरेशन्स के प्रमुख विनय वालसे के खिलाफ...

चंदा कोचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
एजेंसीFri, 22 Aug 2014 04:48 PM
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शहर की एक स्थानीय अदालत ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शापिंग में धोखाधड़ी के आरोपों के सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोचर और कार्ड आपरेशन्स के प्रमुख विनय वालसे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार यादव ने इमरान अहमद की अर्जी पर कल ये आदेश जारी किया । अहमद ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित जांच का निर्देश देने का आग्रह किया था ।

शिकायतकर्ता आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड धारक है । उसने कहा कि इस साल 28 मई को उसे रात नौ बजकर 53 मिनट से दस बजकर एक मिनट के बीच तीन संदेश मिले, जो ऑनलाइन शापिंग के बारे में थे । चौथे संदेश में सूचना दी गयी कि तुर्की में उनके क्रेडिट कार्ड से लगभग 79000 रुपये की शापिंग की गयी है ।

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