डीएलएफ 630 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा कराये
उच्चतम न्यायालय ने अचल संपत्ति क्षेत्न की अग्रणी कंपनी डीएलएफ को तीन माह के भीतर 630 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा कराने का आज आदेश दिया। यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कंपनी पर लगाया...
उच्चतम न्यायालय ने अचल संपत्ति क्षेत्न की अग्रणी कंपनी डीएलएफ को तीन माह के भीतर 630 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा कराने का आज आदेश दिया। यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कंपनी पर लगाया है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने आयोग द्वारा जुर्माना लगाये जाने के आदेश के खिलाफ डीएलएफ की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि वह तीन माह के भीतर न्यायालय में 630 करोड़ रुपए जमा करे। न्यायालय ने डीएलएफ से तीन सप्ताह के भीतर 50 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा है।
खंडपीठ ने डीएलएफ से यह भी कहा कि यदि वह आयोग के मामले को हार जाता है तो उसे नौ प्रतिशत व्याज के साथ जुर्माना अदा करना होगा। आयोग ने डीएलएफ पर कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने पर 630 करोड़ रुपए जुर्माना ठोंका था।
मई में आयोग के फैसले को प्रतिस्पर्धा पंचाट ट्रिव्यूनल ने भी बरकरार रखा था। आयोग ने यह जुर्माना 2011 में डीएलएफ के गुडगांव डीएलएफ पार्क प्लेस और बेलाईरे परियोजनाओं में फ्लैट खरीदार संघों की शिकायत पर लगाया था। फ्लैट खरीदारों का आरोप था कि बिल्डर ने पाजेशन देने में देरी की क्योंकि उसने और मंजिल बनाने के लिए अपने मूल प्लान में बदलाव किया था।