सेबी का शीर्ष कंपनियों को जोखिम प्रबंधन का आदेश
पूंजी बाजार नियामक (सेबी) ने देश की शीर्ष 100 कंपनियों को कारपोरेट गवर्नेंस के नए नियमों के अनुरूप अपने यहां जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इन कंपनियों के नाम जारी परिपत्र में सेबी...
पूंजी बाजार नियामक (सेबी) ने देश की शीर्ष 100 कंपनियों को कारपोरेट गवर्नेंस के नए नियमों के अनुरूप अपने यहां जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
इन कंपनियों के नाम जारी परिपत्र में सेबी ने कारोबार, ब्याज दरों, मुद्राओं की विनिमय दर से जुड़े सभी तरह के जोखिमों की पहचान करने, उनका आंकलन करने और उन्हें कम करने के उपाय ढूंढ़ने के लिए अपने यहां जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए कहा है।
सेबी ने कहा है कि इन सभी कंपनियों के निदेश मंडलों को जोखिम प्रबंधन समितियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी। अन्य कंपनियों के लिए सेबी ने नए कारपोरेट गवर्नेंस नियमों को एक अक्टूबर से लागू करने के लिए कहा है। यह नियम बाजार में सूचिबद्ध होने के लिए तय की गई शर्तों के अनुच्छेद 49 के अनरूप होंगे।
सेबी ने कहा है कि जोखिम प्रबधंन के लिए नई व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के लिए उसी स्थिति में लागू होगी जब कि वह अपने नियामक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सबंध में तय किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हों।