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विदेशी निवेशकों पर मैट: सीबीडीटी ने लगाई रोक

विदेशी फंडों को एक अप्रैल से पहले हुए लाभ पर कर छूट देने के सरकार के निर्णय के कुछ ही दिन बाद सीबीडीटी ने आज एक सर्कुलर जारी कर अपने फील्ड अधिकारियों को इससे संबंधित लंबित मामले स्थगित रखने कोई बकाया...

विदेशी निवेशकों पर मैट: सीबीडीटी ने लगाई रोक
एजेंसीThu, 03 Sep 2015 02:41 PM
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विदेशी फंडों को एक अप्रैल से पहले हुए लाभ पर कर छूट देने के सरकार के निर्णय के कुछ ही दिन बाद सीबीडीटी ने आज एक सर्कुलर जारी कर अपने फील्ड अधिकारियों को इससे संबंधित लंबित मामले स्थगित रखने कोई बकाया मांग की वसूली नहीं करने के निर्देश दिये हैं।

विदेशी निवेशकों का मनोबल कमजोर करने वाले एक विवाद को हल करते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने मंगलवार को कहा था कि सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा अर्जित किए गए पूंजीगत लाभ पर पिछली तिथि से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) नहीं लगाएगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि आयकर कानून में उचित संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि यह उल्लेख किया जा सके कि मैट के प्रावधान एक अप्रैल, 2015 से पूर्व की अवधि में भारत में कारोबार-स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाले एफआईआई-एफपीआई पर लागू नहीं होंगे।

सीबीडीटी ने कहा कि क्षेत्राधिकारियों को उक्त स्थिति ध्यान में रखते हुए एफआईआई-एफपीआई के मामले में लंबित आकलन की कार्यवाही फिलहाल मामले स्थगित रखने की सलाह दी जाती है, उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि इस तरह के मामलों में यदि कोई मांग बकाया है तो उसकी वसूली में न लगें।

उल्लेखनीय है कि जेटली ने मंगलवार को कहा था कि सरकार ने मैट के अध्ययन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इस संबंध में आयकर कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

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