आपसी कहासुनी के बाद युवती ने लगाया रेप का आरोप
एक युवती ने बवाना थाने में परिचित युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अभी इस मामले में जांच चल ही रही थी कि युवती गुस्से में मुकदमा...
एक युवती ने बवाना थाने में परिचित युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अभी इस मामले में जांच चल ही रही थी कि युवती गुस्से में मुकदमा दर्ज कराने की दलील लेकर अदालत पहुंच गई।
अपने पूर्व के बयानों को पलटते हुए युवती ने आपसी कहासुनी में बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कबूली। अदालत ने युवती को उसके इस रवैये पर आड़े हाथों लिया। अदालत ने शिकायतकर्ता को फटकाते कहा कि बेवजह के मुकदमों से पुलिस और न्यायिक व्यवस्था का बोझ न बढ़ाएं।
रोहिणी स्थित एडिशनल सेशन जज विद्या प्रकाश की अदालत ने शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद आरोपी युवक सचिन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि अदालत ने अभी मामले को खारिज नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी युवक को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के एक जमानती के आधार पर राहत दी जा रही है। हालांकि अदालत ने युवक को सचेत किया है कि वह जब तक इस मामले का अदालत में निपटारा नहीं हो जाता शिकायतकर्ता से किसी प्रकार का संपर्क नहीं करेगा।
पीसीआर को कॉल कर लगाया था बलात्कार का आरोप
शिकायतकर्ता ने बीते 2 नवंबर को पीसीआर कॉल कर युवक पर जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि आरोपी युवक उसका परिचित है। इसी का फायदा उठाते हुए युवक ने उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद युवक ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और किसी को न बताने की हिदायत भी दी। पुलिस ने उसी दिन पीडि़ता की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया। जहां से युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।