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मेडीकल कालेजो में सीटें कम करने पर एमसीआई को निर्देश

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राय के पांच शासकीय मेडिकल कालेजों की निर्धारित 308 सीटों में से 74 सीटों की मान्यता समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया(एमसीआई) को जवाब...

 मेडीकल कालेजो में सीटें कम करने पर एमसीआई को निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राय के पांच शासकीय मेडिकल कालेजों की निर्धारित 308 सीटों में से 74 सीटों की मान्यता समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया(एमसीआई) को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। मुख्य न्यायाधीश ए.के.पटनायक और न्यायाधीश अजीत सिंह की संयुक्त पीठ ने सोमवार को मेडिकल छात्र जबलपुर के सिद्धार्थ आेसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए एमसीआई को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायालय को बताया कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में स्थित इन कालेजों में एम.डी और एम.एस पाठ्यक्रम की कुल 308 सीटें हैं। लेकिन एमसीआई ने कालेजों में इन पाठक्रमों के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप फैकल्टी, उपकरण और अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण 74 सीटों की मान्यता समाप्त कर दी। उन्होंने बताया कि यदि राय शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन कमियों को दूर कर दिया होता तो 74 सीटों की मान्यता समाप्त नहीं होती। यह सीटे समाप्त होने के कारण सामान्य श्रेणी के मेडिकल छात्रों को एम.एस और एम.डी पाठक्रम में आसानी से प्रवेश नही मिल पा रहा है। याचिका में न्यायालय से 74 सीटों की मान्यता बहाल करने के लिए राय शासन को इन कालेजों में निर्धारित आवश्यकताआें की कमियों को दूर करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।

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