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मंत्री के आश्वासन पर नगर आयुक्त को भरोसा नहीं

ंकड़बाग को भीषण जलजमाव से बचाने के मुद्दे पर नगर विकास एवं आवास विभाग और नगर निगम के दावे में फर्क है। मंत्री डॉ. भोला सिंह आश्वस्त हैं कि इस बार वह जलजमाव नहीं होने देंगे। जबकि, नगर निगम के आयुक्त...

 मंत्री के आश्वासन पर नगर आयुक्त को भरोसा नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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ंकड़बाग को भीषण जलजमाव से बचाने के मुद्दे पर नगर विकास एवं आवास विभाग और नगर निगम के दावे में फर्क है। मंत्री डॉ. भोला सिंह आश्वस्त हैं कि इस बार वह जलजमाव नहीं होने देंगे। जबकि, नगर निगम के आयुक्त के सेन्थिल कुमार ने मंत्री के सामने ही कहा कि कंकड़बाग के लोगों को जलजमाव से परेशानी न हो, इसकी अंत-अंत तक वह कोशिश करंगे। लेकिन, यह दावा नहीं कर सकते हैं कि जलजमाव नहीं होने देंगे। हालांकि नगर विकास विभाग ने कंकड़बाग को संभावित जलजमाव से मुक्ित दिलाने के लिए विभाग के चीफ इंजीनियर लक्ष्मीकांत दास को अगले आदेश तक कंकड़बाग में ही तैनात कर दिया है। वह रोज एनबीसीसी के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करंगे, स्थलीय निरीक्षण करंगे और विभाग को रिपोर्ट करंगे। एनबीसीसी भी निर्माण कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट विभाग को देगा।ड्ढr ड्ढr डॉ. सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनबीसीसी ने उनके निर्देशानुसार कंकड़बाग ड्रनेज परियोजना का निर्माण नहीं करके कंकड़बाग की समस्या बरकरार रखी है। पटना का जलजमाव सरकार के लिए टेस्ट केस है। एक तरफ केंद्र सरकार ने कंकड़बाग ड्रनेज परियोजना को पुराना बताकर निर्माण राशि देने से इंकार कर दिया तो दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निर्माण एजेंसी एनबीसीसी ने समय पर काम नहीं पूरा कर सरकार की फजीहत का पूरा इंतजाम कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने टाइम बांड निर्देश जारी किया है, जिसे एनबीसीसी और पटना नगर निगम को किसी भी हाल 31 मई के पहले पूरा करना है। राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोकड्ढr पटना (वि.सं.)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लोक सूचना पदाधिकारी बनाने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही सूचना आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति रमेश कुमार दत्ता की एकलपीठ ने बीपीएससी की ओर दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके पूर्व आयोग के वकील संजय पाण्डेय ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लोक सूचना पदाधिकारी बनाने का आदेश गत दो मार्च को दिया है। उनका कहना था कि आवेदन को सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद यह आदेश दिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि सूचना आयोग को लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1मई निर्धारित की है।ड्ढr ड्ढr बीपीएससी पीटी रद्द करने के मामले में सुनवाई शुरू : 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी। शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। आयोग की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने अदालत को बताया कि चंद परीक्षार्थियों के कारण हजारों पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान त्रुटिपूर्ण प्रश्न-पत्र या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत किसी से नहीं की। जब पीटी परीक्षा में असफल हो गए तो उन्हें परीक्षा में गलती नजर आने लगी। उन्होंने परीक्षा को रद्द कर नए सिर से परीक्षा कराने के एकल पीठ के आदेश को गलत बताया।

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